नागरिकता (संशोधन) विधेयक लोकसभा में पारित
- लोकसभा ने 8 जनवरी 2019 को नागरिकता (संशोधन) विधेयक पारित किया।
- इस विधेयक में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैनी, पारसी, और अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ईसाई अवैध प्रवासियों को भारत की नागरिकता के लिए पात्र बनाने के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया गया है।
- यह उन प्रवासियों पर लागू होगा, जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है।
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