14 जनवरी से 10% आरक्षण लागू हुआ
सामान्य जाति के बीच आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण प्रदान करने वाला अधिनियम 14 जनवरी 2019 से लागू हुआ।
संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने के बाद, राष्ट्रपति ने 12 जनवरी 2019 को विधेयक को अपनी स्वीकृति प्रदान की।
यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में संशोधन करता है।
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