सरकार ने अधिसूचित किया जीएसटी रिटर्न का नया फॉर्म
- भारत सरकार ने नए वार्षिक जीएसटी रिटर्न फॉर्म अधिसूचित किए जिन्हें 30 जून, 2019 तक माल एवं सेवा कर (GST) के तहत पंजीकृत व्यवसायों द्वारा दायर किया जाना आवश्यक है।
- इसने 31 दिसंबर 2018 को GST फॉर्म GSTR-9, GSTR-9A और GSTR-9C को अधिसूचित किया।
- फार्म में व्यवसायों को 2017-18 में अर्जित बिक्री, खरीद और इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) लाभों का समेकित विवरण प्रदान करना होगा।
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