मंत्रिमंडल GST कानूनों में बदलाव को मंजूरी दी
- मंत्रिमंडल ने GST कानूनों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें व्यवसायों को संयोजन योजना का लाभ लेने के लिए 1.5 करोड़ रुपये का कारोबार करने हेतु कारोबार सीमा में बढ़ोतरी शामिल है।
- संशोधन नियोक्ताओं को कर्मचारियों को प्रदान किए जाने वाले खाद्य, परिवहन और बीमा जैसी सुविधाओं पर इनपुट कर क्रेडिट का दावा करने की अनुमति देगा।
- इसके अलावा, 1.5 करोड़ रुपये के कारोबार वाले व्यवसाय संयोजन योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे।
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