तीन तलाक विधेयक में तीन बदलावों के लिए मंजूरी
- मंत्रिमंडल ने तीन तलाक विधेयक में तीन महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दे दी।
- कैबिनेट ने संशोधन को मंजूरी दे दी है जिसमें सबसे अनिवार्य यह है कि प्राथमिकी या तो तीन तलाक की पीड़िता या उसके किसी प्रत्यक्ष रिश्तेदार द्वारा दायर की जाएगी।
- तुरंत तीन तलाक देना अवैध और अमान्य होगा तथा इसके लिए पति को तीन साल की जेल हो सकती है।
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