सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना 2018 सूचित की
- सरकार ने हाल ही में चुनावी बांड को अधिसूचित किया है, जिसे उस व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में आधारित या स्थापित है।
- जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत पंजीकृत राजनीतिक दल निर्वाचन बांड प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।
- निर्वाचन बांड जारी होने की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे और अंतिम तिथि के बाद कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
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