Sunday, 22 July 2018

नई कारों के लिए अन्य पक्ष बीमा जरूरी

नई कारों के लिए अन्य पक्ष बीमा जरूरी
  • सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 1 सितंबर 2018 से बेची जाने वाली कारों के लिए तीन वर्ष के लिए अन्य पक्ष बीमा अनिवार्य हो जाएगा।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने दोपहिया वाहन मालिकों के लिए पांच वर्ष तक अन्य पक्ष बीमा लेना अनिवार्य बना दिया।
  • आदेश से उम्मीद है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मुजरिम वाहन के मालिक के पास जाए बिना बीमा कंपनियों से मुआवजा प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

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