Friday, 5 February 2016

पॉवर प्लांट से जुड़ीं आयातित वस्तुएं नहीं होंगी करमुक्त

पॉवर प्लांट से जुड़ीं आयातित वस्तुएं नहीं होंगी करमुक्त

नई दिल्ली । सरकार ने बिजली उत्पादन व ट्रांसमिशन से जुड़े सेक्टर के लिए घरेलू उत्पादों को बढ़ावा देने का फैसला किया है। इसके चलते इन क्षेत्रों से जुड़े उत्पाद के आयात पर कर लगाया जाएगा। इससे पहले सरकार ने इसे कर मुक्त रखा था।

इस निर्णय के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू बाजार को बढ़ावा देना व अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना है। यह कदम ईपीसीजी(EPCG) स्कीम के तहत उठाया गया है। विदेश व्यापार नीति 2015-20 में संशोधन करते हुए विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने अपने आदेश में इस बात का एलान किया।

12 वीं योजना 2016-17 के लिए सरकार ने 88,537 मेगावाट अतिरिक्त बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के मुताबिक दिसंबर, 2015 तक 81.59 फीसद यानी 72,240 मेगावाट का लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है।

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